बिलासपुर निगम के 22 कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति रद्द:हाईकोर्ट जाने पर मिला 7 महीने का वेतन, डिप्टी-सीएम अरूण साव ने दिया था नियुक्ति पत्र

बिलासपुर नगर निगम में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत 22 कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। इन कर्मचारियों को 10 जनवरी को उप मुख्यमंत्री अरूण साव ने नियुक्ति आदेश सौंपा था। नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के अनुसार, शासन से स्वीकृति की प्रत्याशा में नियुक्ति आदेश जारी किया गया था। स्वीकृति नहीं मिलने के कारण इन कर्मचारियों का वेतन रुका हुआ था। अब इनकी नियुक्ति निरस्त कर प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में रुका हुआ वेतन दिया गया है। ये कर्मचारी 2018 से निगम में अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत हैं। इन्हें प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में केवल 8-9 हजार रुपए प्रति माह मिल रहे हैं। नियमित नियुक्ति होने पर इन्हें 22 हजार रुपए वेतन और पेंशन की सुविधा मिलती। 8 महीने तक वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों की स्कूल फीस और घरेलू खर्चों के लिए उन्हें ब्याज पर पैसे लेने पड़े। निगम प्रशासन को कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। अंततः कर्मचारियों ने नियमित नियुक्ति और सेवा पुस्तिका संधारण की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। डाक से भेज दिया नियुक्ति निरस्त करने का आदेश हाईकोर्ट में प्रकरण की सुनवाई आगामी सोमवार को निर्धारित है, लेकिन इसी बीच कर्मचारियों को आज डाक से उनकी नियुक्ति निरस्त करने का आदेश भेज दिया गया। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि जुलाई माह तक का उनका लंबित वेतन बतौर प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में उनके खातों में जमा कराया गया है। साफ है कि कानूनी झमेले से बचने की गरज से शायद निगम प्रशासन ने आनन फानन में कर्मचारियों की नियुक्ति का जारी आदेश निरस्त कर दिया। इन कर्मचारियों का अनुकंपा नियुक्ति आदेश निरस्त जिन कर्मचारियों की अनुकंपा नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया गया उनके नाम इस प्रकार हैं -नीता ठाकुर, रन्नू उर्फ क्षमता, अन्नपूर्णा सोनी, प्रवेश परिहार, लक्ष्मी जानोकर, गीता श्रीवास, हसीना बानो, निलेश श्रीवास, अजीत कुमार, मोहम्मद युनूस खान, मीना पाल, बीना समुद्रे, शेख अमीन, विनोद डागोर, मीना तिवारी, रजनी गुप्ता, प्रदीप बघेल, शेखर मार्को , मोहम्मद युनूस, संजय कुमार रेशमा मलिक।

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