बलौदाबाजार-पलारी के 36 गांवों में जमीन खरीदी-बिक्री से प्रतिबंध हटा:कलेक्टर दीपक सोनी ने रेल परियोजना के बाहर की जमीनों पर लगी रोक हटाई

बलौदाबाजार-पलारी में 36 गांवों की कुछ जमीनों पर लगी खरीदी-बिक्री की रोक हटा दी गई है। कलेक्टर दीपक सोनी ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। यह निर्णय बलौदाबाजार-खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा रेल परियोजना की 5वीं और 6वीं लाइन (278 किमी) के तहत भू-अर्जन से जुड़े संशोधनों के बाद लिया गया है। आदेश के अनुसार, राजस्व अनुभाग बलौदाबाजार और पलारी के 36 गांवों में 150 मीटर परिधि के बाहर स्थित कुछ खसरा नंबरों की जमीनों से प्रतिबंध हटाया गया है। हालांकि, प्रभावित खसरा नंबरों के चारों ओर 150 मीटर परिधि में आने वाली जमीनों पर अब भी क्रय-विक्रय, नामांतरण, बंटवारा, डायवर्सन, निर्माण और अन्य लाभप्रद कार्यों पर रोक जारी रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यह संशोधन रेलवे के उप मुख्य अभियंता, बिलासपुर (दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे) के प्रस्ताव के आधार पर किया गया है। इन गांवों के नाम शामिल आदेश में बलौदाबाजार अनुभाग के धनगांव, ताराशिव, अमलकुंडा, मिश्राईनडीह, भदरा, सुढ़ेली, सेमराडीह, खैदा, बिटकुली, छुईहा, पनगांव, मगरचबा, सकरी, गोडखपरी, दशरमा, रिसदा, पुरान, ठेलकी, खम्हरिया, चांपा, पौसरी, भरूवाडीह और पलारी अनुभाग के सैहा, गुमा, गितकेरा, अमलीडीह, चुचरूगंपुर, छिराही, गाड़ाभाठा, सरकीपार, खपरी, परसवानी, छेरकाडीह, रेंगाडीह, मुसवाडीह, जारा जैसे कुल 36 गांवों के नाम शामिल हैं।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *