सड़क सुरक्षा के लिए बलरामपुर में नया नियम:1 अक्टूबर से बिना हेलमेट वाहन चालकों को नहीं मिलेगा पेट्रोल

बलरामपुर में दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने नया आदेश जारी किया है। 1 अक्टूबर 2025 से जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं मिलेगा। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रस्ताव पर यह निर्णय लिया गया है। जिले में जागरूकता कार्यक्रम और कार्रवाई के बावजूद दुर्घटनाओं में कमी नहीं आई है। बिना हेलमेट पेट्रोल देने पर लगेगी रोक नए नियम के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन देने से मना किया गया है। मेडिकल इमरजेंसी और धार्मिक पगड़ी पहनने वालों को इस नियम से छूट दी गई है। सभी पेट्रोल पंपों को अपने यहां ‘नो हेलमेट, नो पेट्रोल’ का बोर्ड लगाना होगा। नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के तहत जारी किया गया है। इसे नागरिकों की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया गया है।

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