22 सितंबर से लागू होगी GST की नई दरें:कीमतों में कटौती की निगरानी करेंगे अधिकारी, हर हफ्ते होगी समीक्षा

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार 22 सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 की नई कर दरें लागू होंगी। राज्य के मुख्य कर आयुक्त कुमार पाल गौतम ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभागीय अधिकारी विभिन्न व्यापार प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद करेंगे। वे नई दरों और आईटीसी के नियमों की जानकारी देंगे। अधिकारियों को बाजार में जाकर यह सुनिश्चित करना होगा कि वस्तुओं और सेवाओं पर कर कटौती का सीधा असर कीमतों पर दिखे। व्यापारियों को वस्तुओं के दर संशोधन से पहले और बाद की एमआरपी रिपोर्ट हर माह विभाग को भेजनी होगी। विभाग ने इसके लिए एक फॉर्मेट जारी किया है। अतिरिक्त आयुक्त स्तर के अधिकारी हर हफ्ते इसकी समीक्षा करेंगे। मुख्य कर आयुक्त ने कहा कि जीएसटी सुधारों का लाभ सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी अधिकारियों और व्यापारियों से इस दिशा में सक्रिय सहयोग की अपील की है।

FacebookMastodonEmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *