चित्तौड़गढ़ में जमानत खत्म होने के बाद नहीं पहुंचा कैदी:30 दिन के लिए जेल से आया था बाहर, फरार होने पर मामला दर्ज

चित्तौड़गढ़ में NDPS के मामले में एक अंडर ट्रायल कैदी अंतरिम जमानत की तारीख खत्म होने के बाद भी जेल नहीं पहुंचा। इसके बाद जिला जेल के अधीक्षक की ओर से जेल प्रहरी ने थाना कोतवाली में मामला दर्ज करवाया है। जेल में कैदी को 20 सितंबर को सुबह 10 बजे पहुंचना था, लेकिन रात तक इंतजार करने पर भी वह जेल नहीं पहुंचा, जिससे उसे फरार कैदी माना गया है। कैदी जोधपुर का रहने वाला है।
जेल में ही बंद होकर अंडर ट्रॉयल था
जेल अधीक्षक नरेंद्र स्वामी के आदेश पर मुख्य जेल प्रहरी टोंक निवासी राजेंद्र पुत्र गोपाल लाल ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि थाना CBN की कार्रवाई के दौरान साल 2024 से NDPS के मामले में मंडोर, जोधपुर निवासी संजय घेवरराम विश्नोई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
संजय साल 2024 से ही जेल में ही बंद होकर अंडर ट्रॉयल था। उसने हाईकोर्ट जोधपुर में जमानत को लेकर अर्जी डाली थी। जिसके बाद 19 अगस्त को बंदी को जमानत देने का न्यायालय का आदेश मिला। 20 सितंबर को पहुंचना था जेल, लेकिन नहीं आया कैदी
जमानत के आदेश के बाद उसे 21 अगस्त से 20 सितंबर 2022 तक 30 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ा गया, लेकिन उसे पाबंद किया गया था कि उसे अंतरिम जमानत पर जाते और आते समय थाना मंडोर में हाजरी देनी होगी और 20 सितंबर के सुबह 10 बजे से पहले जेल पहुंचना होगा। लेकिन बंदी 10 बजे तक जेल नहीं पहुंचा। रात तक इंतजार करने पर भी कैदी के ना लौटने पर उसे फरार घोषित कर कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया गया।

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