नए डंप, पुराने वाहन उपयोग में लाने के मामले में डीजीपी से जवाब मांगा

प्रदेश में थानों के लिए आई नई गाड़ियों को खड़ा कर पु​रानी गाड़ियों को थाने में भेजने के मामले में हाई कोर्ट ने पुलिस प्रमुख से जवाब मांगा है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर पर सोमवार को लगी जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और बिभु दत्त गुरू की दो सदस्यीय पीठ ने डीजीपी से स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही डीजीपी को इस मामले में व्यक्तिगत एफिडेविट देने के लिए भी कहा गया है। कोर्ट ने खबर में दी गई जानकारियों का उल्लेख करते हुए डीजीपी से टेंडर करने और एजेंसी चयन करने में हुई देरी की जानकारी भी मांगी है। दरअसल, भास्कर ने 21 सितंबर को एक खबर प्रकाशित की। इसका शीर्षक था.. गजब…पहले डायल 112 सेवा की 400 नई गाड़ियों को दो साल तक अमलेश्वर बलालियन में रखकर पुराना किया और अब उन्हें थानों में भेजा जा रहा है। जबकि पुलिस के लिए खरीदी गई 325 नई गाड़ियों को डंप किया जा रहा है। मामले में कोर्ट ने सरकार का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट जनरल और डिप्टी गर्वमेंट एडवोकेट ने एक सप्ताह का समय मांगा है।

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