राजस्थान नगर पालिका चुनाव पर विवाद:निर्वाचन आयोग के नामावली पुनरीक्षण रोकने के फैसले को लोढ़ा ने बताया सुप्रीम कोर्ट की अवमानना

राजस्थान में नगर पालिका चुनाव को लेकर नया विवाद सामने आया है। पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम स्थगित करने के निर्णय का विरोध किया है। लोढ़ा ने 19 सितंबर को जारी आदेश को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि यह आदेश नगर पालिका कानून और सुप्रीम कोर्ट के 2022 के सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश सरकार मामले के निर्णय के विरुद्ध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आयोग जिस एकल पीठ और खंडपीठ के फैसले का हवाला दे रहा है, वह एक अलग मामले से संबंधित है। पूर्व विधायक ने राज्य निर्वाचन आयोग की सचिव नलिनी कटौतिया से फोन पर बात की। उन्होंने आयोग से जल्द ही संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप चुनाव करवाने की मांग की है। लोढ़ा ने राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल से भी सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि राजस्थान में संविधान, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नगर पालिका कानून की अवहेलना क्यों की जा रही है।

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