पुलिसकर्मी ही कमरे से उठा ले गया था नाबालिग को:रेप के आरोप में 3 पुलिसकर्मी गिरफ्तारी वारंट से तलब, पहले पुलिस अफसर ने FR लगा दी थी

नवंबर 2023 में 16 साल की नाबालिग से रेप व प्रताड़ना के आरोपी रैणी थाने के तीन पुलिसकर्मियों को कोर्ट ने गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। जिनके मामले में पुलिस जांच अधिकारी ने एफआर लगा दी थी। पीड़िता के प्रोटेस्ट पेश करने पर तीन पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। जिनमें एक कांस्टेबल पर रेप का और दो पर छेड़छाड़ व प्रताड़ित करने का आरोप है। विशिष्ठ लोक अभियोजक विनोद कुमार ने बताया कि 2023 में रैणी थाने में कार्यरत कांस्टेबल अविनाश, राजू और मान सिंह पर 16 साल की नाबालिग ने रेप का आरोप लगतो हुए मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस के जांच अधिकारी ने मामले में एफआर लगा दी। उसके बाद पीड़िता ने अलवर के पोक्सो कोर्ट एक में प्रोटेस्ट पेश किया था। उसके बाद कोर्ट ने पुलिस अधिकारी से लोकेशन, मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग सहित अन्य जानकारी मांगी। जिसमें पुलिसकर्मियों की लोकेशन, मोबाइल कॉल व चेटिंग के ऐसे तथ्य मिले कि कोर्ट ने तीनों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। विशिष्ठ लोक अभियोजक ने बताया कि नाबालिग किराए पर कमरा लेकर रहती थी। यहीं पर तीनों पुलिस कांस्टेबल की मोबाइल लोकेशन मिली थी। पुलिसकर्मियों की धमकी के कारण पीड़िता ने पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं कराया था। जिसे पुलिसकर्मी धमकाते थे कि कोई मुकदमा कराया तो उसके भाई को किसी भी केस में फंसा देंगे। लेकिन बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। फिर भी पुलस ने एफआर लगा दी थी। अब कोर्ट ने पुलिस से मांगे तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। जज ने तीनों को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया है। मुल्जिम कांस्टेबल अविनाश उर्फ सन्नी के खिलाफ धारा 354 क 506 आईपीसी, 363, 366, 376 हैं। पोक्सो में 5 बटा 6 व 7 बटा 8 की धाराएं हैं। मुल्जिम राजू उर्फ राजवेंद्र पर धारा 354 क, 506, 11 बटा 12, 16 बटा 17 है। वहीं तीसरा आरोपी कांस्टेबल मान सिंह के खिलाफ 354 क, 506 , 11 बटा 12 व 16 बटा 17 की धाराएं हैं। इसके अलावा तीनों पर एससी एसटी एक्ट भी लगा हुआ है।

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