मोहाली में पंजाब भूमि वाले क्षेत्र संरक्षित होंगे:​​​​​​​कमर्शियल कामों पर रोक, DC बोलीं- अधिकारी पड़ताल कर कार्रवाई करें

पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) के तहत आने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोहाली की उपायुक्त आशिका जैन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और उल्लंघन करने वालों पर कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्थानीय निकाय, नगर नियोजन, राजस्व और वन विभागों के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में डीसी ने कहा कि पीएलपीए के तहत आने वाले क्षेत्रों को संरक्षित रखना सभी संबंधित विभागों की संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने जोर दिया कि सभी विभाग समन्वित तरीके से काम करें और इन क्षेत्रों में नियमित निगरानी बनाए रखें। डीसी ने यह भी स्पष्ट किया कि डी-लिस्टेड क्षेत्रों में किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन क्षेत्रों में कोई निर्माण कार्य या गतिविधि पीएलपीए नियमों का उल्लंघन न करे। विशेष समितियों का गठन
मिर्जापुर और अन्य क्षेत्रों में उल्लंघन की जांच के लिए विशेष समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों में नायब तहसीलदार माजरी, रेंज अधिकारी वन विभाग और संबंधित एसएचओ शामिल हैं। इन्हें निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधि की तुरंत पड़ताल करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। माजरी और नयागांव के हॉट स्पॉट क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों की नियमित जांच का आदेश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी तरह के उल्लंघन की गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए। इस बैठक में वन मंडल अधिकारी कंवरदीप सिंह, एडीसी (ज) विराज एस तिड़के, एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह, जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला, नायब तहसीलदार रघबीर सिंह, बीडीपीओ गुरमिंदर सिंह और नयागांव के ईओ रवि जिंदल शामिल थे। डीसी ने कहा कि किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित प्राधिकरण, चाहे वह स्थानीय निकाय हो या नगर नियोजन विभाग, तुरंत कार्रवाई करे और निर्माण गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

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