बठिंडा में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध:जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश, सैन्य कर्मियों को ही मिलेगी छूट

पंजाब में बठिंडा नगर निकाय चुनाव को देखते हुए धारा 163 लागू कर दी गई है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से शस्त्र साथ लेकर नहीं चल सकेगा। लोगों अपने लाइसेंसी हथियार भी संबंधित थानों में जमा कराने होंगे। जिला मजिस्ट्रेट शौकत अहमद परे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। यह आदेश पंजाब राज्य में आगामी नगर निगम चुनाव, उपचुनाव-2024 के मद्देनजर जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि, थाना कैनाल कालोनी, नेहियांवाला, नथाना, फूल, सिटी रामपुरा, दयालपुरा, मौर मंडी और तलवंडी साबो या अधिकृत डीलर के पास अपने अपने हथियार जमा करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि, आदेश जारी होने की तिथि से 23 दिसंबर 2024 तक हथियार लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित है। यह आदेश सेना कर्मियों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस कर्मियों, बैंक सुरक्षा गार्ड, फैक्ट्री सुरक्षा गार्ड, पेट्रोल पंप मालिकों, मनी एक्सचेंज मालिकों, ज्वेलरी शॉप मालिकों, खिलाड़ियों (वे निशानेबाज जो राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन के सदस्य हैं ) पर लागू नहीं होते हैं।

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