सिटी सेंटर से अतिक्रमण हटाने को दिया गया 7 दिन का समय

सोमवार को बोकारो स्टील के एस्टेट कोर्ट ने सिटी सेंटर इलाके में सभी गैर-कानूनी कब्जों को हटाने का निर्देश देते हुए एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। एस्टेट कोर्ट के आदेश के अनुसार अतिक्रमणकारियों को सात दिनों के अंदर बीएसएल की कब्जा की गई जमीन को खाली करने का निर्देश दिया है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उन्हें जबरदस्ती बेदखल किया जाएगा, और हटाने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उनकी होगी। जानकारी के अनुसार बीएसएल प्रबंधन सिटी सेंटर की सभी सड़कों के दोनों ओर व सिटी सेंटर मार्केट के अंदर भी बिना इजाजत कब्जे वालों को हटाने के लिए बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगा। बीएसएल ने एक बार फिर अवैध गुमटी, दुकान, ठेला या किसी भी तरह का अवैध निर्माण हटाने की अपील की है। बीएसएल प्रबंधन ने हाल में ही पुराने सिटी सेंटर में पेड पार्किंग की व्यवस्था शुरू की है। इसमें अवैध ठेले वाले रुकावट पैदा कर रहे हैं, जो फुटपाथ पर चल रहे हैं। पार्किंग के स्थल में भी दुकानें चल रही है। वहीं वास्तव में जो पार्किंग पहले से बना हुआ है, उस पर भी अवैध कब्जा है। सिटी सेंटर में वर्तमान में पार्किंग बनाया गया है, वहां ठेला खोमचे वालों ने अपना कब्जा जमा रखा है। बीएसएल के नोटिस के बाद सिटी सेंटर के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है।

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