GST में Plant AND Machinery और Plant OR Machinery शब्द को लेकर पिछले 7 साल 5 माह से चल रहा विवाद शनिवार को GST की बैठक में खत्म हो गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक के एजेंडा में शामिल इस मुद्दे पर चर्चा के बाद जीएसटी कानून में संशोधन का निर्णय लेते हुए पूरे एक्ट में एक जगह अंकित Plant OR Machinery को सही करके Plant and Machinery करना तय किया गया है। उल्लेखनीय है कि इन AND और OR की टर्म को लेकर सरकार और कारोबारी आमने सामने थे। जैसलमेर में शनिवार को आयोजित जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में मीडिया से चर्चा करते हुए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने स्पष्ट किया कि सफारी रीट्रीट प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि Plant OR Machinery कानून में स्पष्टता नहीं है। जीएसटी कानून में Plant and Machinery स्पष्ट परिभाषित है। इस संबंध में सामने आया कि यह महज एक ड्राफ्टिंग की भूल थी, जिसे अब सही किया गया है, जो 1 जुलाई 2017 से प्रभावी माना जाएगा। इसके लिए कानून की धारा 17 (5) में संशोधन की सिफारिश की जा रही है। संशोधन से विरोधाभास खत्म: सीए (डॉ.) हल्दिया
जीएसटी विशेषज्ञ सीए (डॉ.) अर्पित हल्दिया कहते हैं- जीएसटी एक्ट भले ही किसी राज्य का हो, या केंद्र का, दोनों समान होने चाहिए। चूंकि, जीएसटी एक्ट के सेक्शन 17(5) (डी) में Plant or Machinery अंकित था। संयंत्र और मशीनरी की परिभाषा से जुड़े इसी शब्द के अंतर की वजह से विवाद हो रहा था, कि बिल्डिंग पर क्रेडिट मिलेगी या नहीं। इसे कानून में संशोधन के जरिए ही दुरुस्त किया जा सकता था और इसका निर्णय जैसलमेर में संपन्न जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में हो गया है। ऐसे चल रहा था विवाद
दरअसल, जीएसटी कानून की धारा 17(5) (D) में Plant or Machinery दर्शित है। वहीं, जीएसटी कानून में Plant and Machinery स्पष्ट परिभाषित है। इसलिए Plant or Machinery पर यह परिभाषा लागू नहीं होती। ऐसे में, कारोबारियों की मांग थी कि उनको ऐसी बिल्डिंग, जो प्लांट के स्कोप में आती है, उसके निर्माण में लगने वाली सामग्री पर चुकाए गए टैक्स का क्रेडिट भी मिलना चाहिए। वहीं, सरकार इस पर क्रेडिट देने के पक्ष में नहीं थी। ऐसा होने की स्थिति में बिल्डिंग मटेरियल पर वसूले गए करोड़ों रुपए के टैक्स को वापस लौटाने जैसा होता। ऐसे में एक्ट में OR के स्थान पर AND शब्द 1 जुलाई 2017 से Retrospective Amendment (पूर्वव्यापी संशोधन) से बदलने का निर्णय लिया गया है। जिससे, जीएसटी लागू होने की तारीख से ही धारा 17(5) (डी) में केंद्र के कानून में Plant and Machinery पढ़ा जाएगा।


