HC पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर सख्त:कहा 100 पन्नों का जवाब नहीं चाहिए, जमीन पर काम दिखना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणाा हाईकोर्ट में मंगलवार पंजाब की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सुनवाई हुई। करीब डेढ़ घंटे तक चला। लारेंस बिश्नोई व राणा बलाचौरिया केस को लेकर यह सुनवाई चल रही थी। इस दौरान पंजाब पुलिस की तरफ से करीब 100 पेज का जवाब दाखिल किया। जिस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए “हमें 100 पन्नों के हलफनामे नहीं चाहिए, ज़मीन पर काम दिखना चाहिए।” इस दौरान पुलिस के काम पर कई टिप्पणियां की गई। वहीं, अदालत ने पूछा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक में जिम्मेदार अधिकारी को मोहाली एसएसपी जैसी सेंसटिव पोस्ट पर तैनात क्यों किया है। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हम उनकी सेवाओं से संतुष्ट है। कोर्ट तलख भी हुआ कि आप संतुष्ट है, तो अब हम देखेंगे। हालांकि इस संबंधी अब अगली सुनवाई सुनवाई की तारीख 18 फरवरी 2026 को डीजीपी पंजाब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का आदेश दिया गया है। अदालत ने पंजाब पुलिस को पूरी फोर्स की संख्या, पेट्रोलिंग और सुरक्षा में लगे जवानों की समीक्षा रिपोर्ट और प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मालने की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में बढ़ते अपराध और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर डीजीपी पंजाब आज अदालत में वीसी से पेश हुए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सरकार सिर्फ यह कहकर जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि “हम करेंगे”, अब करके दिखाने का वक्त है। इस दौरान मुख्य रूप से 4 मुद्दों को लेकर आर्डर दिए गए। 1. सुरक्षा व तैनाती को लेकर अब यह आदेश 3 साल से ज्यादा तैनाती न की जाए इस मौके अदालत ने कहा कि इंस्पेक्टर रैंक से ऊपर के किसी भी पुलिस अधिकारी को एक ही जिले में 3 साल से ज्यादा तैनात न रखा जाए। उनकी ट्रांसफर होती रहनी चाहिए। लोगों की सुरक्षा तय करने के आदेश दिए गए। हालांकि डीजीपी ने 2020 की पॉलिसी का हवाला दिया गया। VVIP सुरक्षा की समीक्षा अदालत ने वीवीआईपी सुरक्षा की दोबारा समीक्षा करने के निर्देश दिए। डीजीपी ने बताया कि पंजाब पुलिस के कुल 71500 जवानों में से 4600 जवान सिर्फ वीवीआईपी सुरक्षा में लगे हुए हैं। मोहाली पुलिस की संख्या पर नाराज़गी
हालांकि जब कोर्ट ने डीजीपी से पूछा कि मोहाली में कितनी पुलिस तैनात है, तो वे सही संख्या नहीं बता सके। इस पर कोर्ट ने नाराज़गी जताई। 2. एसएसपी स्तर तक जवाबदेही तय हाईकोर्ट ने कहा कि अब अपराधों को लेकर एसएसपी स्तर के अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। कोर्ट ने खास तौर पर मोहाली के एसएसपी के कामकाज पर सवाल उठाया और डीजीपी से पूछा कि क्या वे उनके काम से संतुष्ट हैं। अदालत ने यह भी नोट किया कि मौजूदा एसएसपी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में जांच का सामना कर रहे हैं। 3. अपराधों पर सख्ती कबड्डी और गैंगस्टर मामले:
कबड्डी फेडरेशन से जुड़े हत्याकांड और गैंगस्टरों द्वारा की जा रही फिरौती की कॉल्स पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए रिपोर्ट मांगी है। बिक्रम मजीठिया पेशी मामला:
बिक्रम मजीठिया की पेशी के दौरान कोर्ट कर्मचारी के साथ हुई मारपीट के मामले में हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई को नाकाफी बताया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ चार्जशीट दाखिल करना काफी नहीं है। पुलिस ने अब तक क्या सबूत जुटाए हैं, उसकी केस डायरी पेश की जाए। 4. प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक मामला डीजीपी पंजाब ने अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में मोहाली में एसएसपी समेत तीन अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। इस दौरान बताया गया कि छह अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठाए है।

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