JSPL के मेंटनेंस अधिकारी समेत 4 लोगों पर FIR दर्ज:रायगढ़ में पुलिस ने जांच में पायी लापरवाही, ब्लास्ट से दो लोगों की हुई थी मौत

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पतरापाली में काम करते दौरान दो श्रमिकों की मौत हो गई थी। उस मामले में जांच के बाद लापरवाही पाए जाने पर मैकनिकल मेंटनेंस, शिप्ट इंचार्ज समेत 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने अपराध दर्ज किया है। मामला कोतरा रोड थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के मुताबिक जांजगीर चांपा जिला के रहर थाना क्षेत्र का रहने वाला आशोक कुमार केंवट 39 साल जिदंल स्टील एंड पावर लिमिटेड पतरापाली में क्यूस कंपनी के लाईम डोलो प्लांट के वेस्ट गैस बैंक फिल्टर सिस्टम में फिटर का काम करता था। 30 नवंबर को अशोक कुमार केंवट, दीपक यादव व प्रेग आश्रय अग्निहोत्री रात में दो बजे ड्यूटी पर थे। इसी दौरान वेस्ट गैस बैंक फिल्टर सिस्टम के चेंबर नंबर 3 में ब्लास्ट होने से उसकी चपेट में आकर अशोक कुमार केंवट व दीपक की मौत हो गई थी। इस मामले की सूचना के बाद पुलिस ने जांच शुरू किया। जहां जांच व पूछताछ में पता चला कि वेस्ट गैस बैंक फिल्टर सिस्टम के चेंबर नंबर 3 में 15 नवंबर को मेंटनेंस किया गया था। 27 नवबंर को फिल्टर चेंबर जाम होने पर ऑपरेशन इंचार्ज सुभाष पटेल के द्वारा उसे बंद कर दिया गया था। कंपनी के लॉक बुक में भी एन्ट्री कर बंद करने की जानकारी दी गई थी। घटना वाले दिन मृतक अशोक कुमार केवट, दीपक यादव चेम्बर न. 4 को चेक करने गये थे उसी स्थान पर चेम्बर नं 3 जो पहले से ही जाम होने से बंद था। जिसमें किसी भी प्रकार की सावधानी संकेत नहीं लिखा गया था। उसे अशोक के द्वारा चेम्बर नंबर 3 को खोला गया, जिससे वह ब्लास्ट हो गया और घटना घटिता हुआ। सावधानी संकेत नहीं लगाए थे
जांच में पाया गया कि चेम्बर न. 3 के जाम होने की जानकारी मैकेनिकल मैन्टेनेंस अधिकारी अजय राय, ऑपरेशन इंचार्ज सुभाष पटेल व इलेक्ट्रीक इंजीनियर उपेन्द्र सिंह को था, लेकिन उपेन्द्र ‍सिंह के अवकाश में रहने से उसे ब्योमकेस दास शिफ्ट इंचार्ज देखरेख कर रहा था। इसके अलावा राकेश श्रीवास आपरेशन शिफ्ट इंचार्ज को जानकारी होने के बाद भी कोई सावधानी संकेत नहीं लिखा गया था और न ही कोई मेंटेनेंस किया गया था।
चार के खिलाफ अपराध दर्ज
ऐसे में अजय राय, सुभाष पटेल, ब्योमकेस दास, राकेश श्रीवास के द्वारा लापरवाही करना पाया गया। जिसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ धारा 106(1)-BNS, 3(5)-BNS के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

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