SC बोला-गुजारे भत्ते का मकसद पति को सजा देना नहीं:पत्नी सम्मान से जी सके, कोर्ट इसका इंतजाम करना चाहता है

सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक विवाद के मामले में 10 दिसंबर को एक आदेश दिया कि पति अपनी पत्नी और बच्चों को 5 करोड़ रुपए का गुजारा-भत्ता दे। कोर्ट ने आदेश दिया कि पति फाइनल सेटलमेंट के तौर पर यह रकम पत्नी को दे। कोर्ट ने आदेश के दौरान यह साफ कर दिया कि गुजारा-भत्ता देने का मकसद यह नहीं है कि पति को सजा दी जाए। हम यह चाहते हैं कि पत्नी और बच्चे सम्मानित तरीके से जीवन गुजार सकें। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी की बेंच ने कहा कि सेटलमेंट में से एक करोड़ की रकम उनके बेटे के गुजारे-भत्ते और उसकी आर्थिक सुरक्षा के लिए तय की जाए। SC ने 8 पॉइंट पर विचार कर सुनाया फैसला 2 दशक तक अलग रहे, कोर्ट बोला- शादी निभाना अब संभव नहीं
इस केस में पति-पत्नी शादी के 6 साल बाद करीब 2 दशक तक अलग रहे। पति ने पत्नी पर आरोप लगाया था कि वे परिवार के साथ सही व्यवहार नहीं करती हैं। पत्नी का आरोप था कि पति का व्यवहार उनके लिए ठीक नहीं है।
ऐसे में अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों का शादी का नैतिक दायित्व निभाना संभव नहीं है। दोबारा शादी का संबंध निभा नहीं सकते और यह शादी टूट चुकी है। कोर्ट ने कहा- पत्नी बेरोजगार, पति 12 लाख महीना कमाता है
कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त कहा कि पत्नी बेरोजगार है। वे घर का कामकाज करती है। उधर, पति फॉरेन बैंक में मैनेजीरियल पोस्ट पर है और हर महीना करीब 10-12 लाख रुपए कमाता है। ऐसे में हम यह शादी खत्म करते वक्त 5 करोड़ की रकम पर्मानेंट सेटलमेंट के तौर पर तय करते हैं, यह उचित है। SC ने एक केस में कहा- घरेलू प्रताड़ना की धारा पत्नी के लिए हथियार बनी
सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मतभेदों से पैदा हुए घरेलू विवादों में पति और उसके घर वालों को IPC धारा 498-A में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता जताई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 10 दिसंबर को ऐसा ही एक मामला खारिज करते हुए कहा कि धारा 498-A (घरेलू प्रताड़ना) पत्नी और उसके परिजनों के लिए हिसाब बराबर करने का हथियार बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी तेलंगाना से जुड़े एक मामले में की। दरअसल, एक पति ने पत्नी से तलाक मांगा था। इसके खिलाफ पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू क्रूरता का केस दर्ज करा दिया। पति इसके खिलाफ तेलंगाना हाईकोर्ट गया, लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। —————————————- घरेलू हिंसा और प्रताड़ना से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें… AI इंजीनियर की खुदकुशी, पत्नी-सास समेत 4 पर FIR:1.20 घंटे के वीडियो में आपबीती, कहा- आरोपी छूटें तो अस्थियां गटर में बहा देना बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी मामले में चार लोगों पर FIR दर्ज की गई है। FIR में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई बिकास कुमार ने बेंगलुरु के मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), धारा 3(5) (जब दो या ज्यादा लोग शामिल हों तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है) का केस दर्ज किया है। पढ़ें पूरी खबर…

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