चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि आज तय की है। BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं को फॉर्म दे रहे हैं। लेकिन अब तक हजारों आवेदन आयोग तक नहीं पहुंचे हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म जमा नहीं किया, उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया मतदाता सूची में सुधार और अपडेट के लिए अनिवार्य है। इसमें नए 18 साल से अधिक उम्र के मतदाताओं को जोड़ा जाएगा, मृत या स्थानांतरित मतदाताओं को हटाया जाएगा और गलत नाम या पते ठीक किए जाएंगे। BLO आज अंतिम दिन तक मतदाताओं से फॉर्म जमा करवा रहे हैं। आयोग ने कहा कि जो लोग फॉर्म समय पर जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) भी इस प्रक्रिया में सहयोग कर रहे हैं। हजारों फॉर्म अब तक नहीं पहुंचे आयोग 27 अक्तूबर, 2025 की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता है। इन मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया करवाने के लिए 24 हजार 371 बीएलओ और 38 हजार 846 बीएलए की ड्यूटी लगी है। बीएलओ एक मतदाता की एसआईआर प्रक्रिया करने के लिए तीन–तीन बार पहुंच रहे है और फिर भी मतदाता एसआईआर प्रक्रिया का फॉर्म जमा नहीं कर रहे है। इस स्थिति में अब एक्शन लेने की तैयारी आयोग के अधिकारी कर रहे है। 30 नवंबर को SIR की डेडलाइन 7 दिन बढ़ाई गई थी चुनाव आयोग ने 30 नवंबर को SIR की समय सीमा एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि अब अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। मतदाता जोड़ने-हटाने का एन्यूमरेशन पीरियड यानी वोटर वेरिफिकेशन अब 11 दिसंबर तक चलेगा, जो पहले 4 दिसंबर तक तय था। वहीं, पहले ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी, लेकिन अब इसे 16 दिसंबर को जारी किया जाएगा। पॉलिटिकल पार्टियों को मिलेगी मृत मतदाताओं की सूची निर्वाचन आयोग ने बुधवार को कहा कि SIR प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स (बीएलए) को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 16 दिसंबर को जारी की जाएगी। इससे पहले आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को हर बूथ के हिसाब से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटरों की सूची तैयार कर बूथ एजेंटों को देने का निर्देश दिया है। ये वे वोटर हैं जिनसे बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) तीन बार कोशिश के बावजूद संपर्क नहीं कर सके। बिहार में हुई एसआईआर प्रक्रिया के दौरान भी यही तरीका अपनाया गया था। SIR की प्रोसेस को 7 सवाल-जवाब में जानें… 1. SIR क्या है यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसमें वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं। वोटर लिस्ट में नाम, पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। BLO घर-घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। 2. पहले किस राज्य में हुआ? पहले फेज में बिहार में हुआ। फाइनल लिस्ट में 7.42 करोड़ वोटर्स हैं। 3. कौन करेगा? SIR वाले 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ मतदाता हैं। इस काम में 5.33 लाख बीएलओ (BLO) और 7 लाख से ज्यादा बीएलए (BLA) राजनीतिक दलों की ओर से लगाए जाएंगे। 4. SIR वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव कब 5. SIR में वोटर को क्या करना होगा SIR के दौरान BLO/BLA वोटर को फॉर्म देंगे। वोटर को उन्हें जानकारी मैच करवानी है। अगर दो जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो उसे एक जगह से कटवाना होगा। अगर नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो जुड़वाने के लिए फॉर्म भरना होगा और संबंधित डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। 6. SIR के लिए कौन से दस्तावेज मान्य 7. SIR मकसद क्या है 1951 से लेकर 2004 तक का SIR हो गया है, लेकिन पिछले 21 साल से बाकी है। इस लंबे दौर में मतदाता सूची में कई परिवर्तन जरूरी हैं। जैसे लोगों का माइग्रेशन, दो जगह वोटर लिस्ट में नाम होना। डेथ के बाद भी नाम रहना। विदेशी नागरिकों का नाम सूची में आ जाने पर हटाना। कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में न छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल न हो। सवाल- नाम सूची से कट गया तो क्या करें? जवाब- ड्राफ्ट मतदाता सूची के आधार पर एक महीने तक अपील कर सकते हैं। ईआरओ के फैसले के खिलाफ डीएम और डीएम के फैसले के खिलाफसीईओ तक अपील कर सकते हैं। सवाल- शिकायत या सहायता कहां से लें? हेल्पलाइन 1950 पर कॉल करें। अपने बीएलओ या जिला चुनाव कार्यालय सेसंपर्क करें। सवाल- बिहार की मतदाता सूची दस्तावेजों में क्यों जोड़ी गई? जवाब- यदि कोई व्यक्ति 12 राज्यों में से किसी एक में अपना नाम मतदाता सूची मेंशामिल करवाना चाहता है और वह बिहार की एसआईआर के बाद की सूचीका अंश प्रस्तुत करता है, जिसमें उसके माता-पिता के नाम हैं, तो उसेनागरिकता के अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फजन्मतिथि का प्रमाण देना पर्याप्त होगा। सवाल- क्या आधार को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है? जवाब- सितंबर में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने बिहार के चुनावअधिकारियों को निर्देश दिया था कि आधार कार्ड को मतदाताओं की पहचानस्थापित करने के लिए एक अतिरिक्त दस्तावेज के रूप में स्वीकार कियाजाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आधार केवल पहचान प्रमाण के रूप मेंस्वीकार किया जाएगा, नागरिकता प्रमाण के रूप में नहीं।


