SIR पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई:पश्चिम बंगाल के लिए ममता बनर्जी रख सकती हैं दलीलें; राज्य सरकार देगी 8505 अधिकारी

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को स्पेशल इटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर फिर सुनवाई होगी। 4 फरवरी को हुई सुनवाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में जारी SIR को लेकर अदालत में खुद दलीलें पेश की थीं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह पहला मौका था जब किसी राज्य के मौजूदा मुख्यमंत्री ने कोर्ट में पेश होकर अपनी दलीलें रखीं। मुकदमों में आमतौर पर मुख्यमंत्रियों के वकील या सलाहकार ही पेश होते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और एन वी अंजारिया की पीठ इस केस में सुनवाई कर रही है। इसमें पश्चिम बंगाल CM की दायर याचिका भी शामिल है। वहीं, न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को बताया है कि वह इसके लिए राज्य या उसके संस्थानों के 8,505 ग्रुप B अधिकारियों को उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। 4 फरवरी को चुनाव पैनल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने शीर्ष अदालत को बताया था कि राज्य ने SIR प्रक्रिया की देखरेख के लिए केवल 80 ग्रेड 2 अधिकारी प्रदान किए गए हैं। द्विवेदी ने यह भी कहा कि इस एक्सरसाइज के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने केवल निम्न-रैंक के सरकारी कर्मचारियों, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रदान किया था। बनर्जी ने EC के आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि राज्य ने वही प्रदान किया था जो चुनाव पैनल द्वारा मांगा गया था। मुख्यमंत्री ने शीर्ष अदालत से पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का पुरजोर आग्रह किया था। ममता ने कोर्ट में कहा था कि चुनाव से पहले 2 महीने में ऐसा कुछ करने की कोशिश की जा रही है, जो 2 साल में होना था। खेतीबाड़ी के मौसम में लोगों को परेशान किया जा रहा है। 24 साल बाद इसे 3 महीने में पूरा करने की जल्दबाजी क्यों है। 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। ECI की प्रताड़ना के चलते BLO की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है। असम और नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। पूरी खबर पढ़ें… 3 फरवरी : ममता बोली- EC ने 6 पत्रों का जवाब नहीं दिया इससे पहले ममता ने मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले SIR क्यों किया जा रहा है? चार राज्य बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम में चुनाव होने हैं। SIR तीन राज्यों में हो रहा है, लेकिन भाजपा-शासित असम में नहीं। क्योंकि वह ‘डबल इंजन’ राज्य है। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों पर कहा कि ये लोग (BJP) घुसपैठियों की बात करते हैं लेकिन ये तो आपकी जिम्मेदारी है। बॉर्डर की रखवाली केंद्र की जिम्मेदारी है। ऐसे में घुसपैठ के लिए वही जिम्मेदार है। पूरी खबर पढ़ें… SIR के विरोध में ममता ने 26 कविताओं की किताब लिखी ममता बनर्जी ने SIR के खिलाफ विरोध का एक अलग तरीका अपनाया है। उन्होंने इस मुद्दे पर आधारित 26 कविताओं की एक किताब लिखी है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दावा किया कि उन्होंने यह किताब यात्रा के दौरान सिर्फ तीन दिनों में लिखी। उन्होंने कहा कि उनके नाम अब तक 163 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि वह न तो पूर्व सांसद के रूप में पेंशन लेती हैं और न ही मुख्यमंत्री के रूप में वेतन, बल्कि किताबों और अन्य रचनात्मक कार्यों से मिलने वाली रॉयल्टी से अपने निजी खर्च चलाती हैं। तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी साहित्य और कला के क्षेत्र में काफी सक्रिय रही हैं। वह कविता, कहानी, निबंध और राजनीतिक लेखन के साथ-साथ पेंटिंग और गीत लेखन के लिए भी जानी जाती हैं, जिनकी कृतियां देश और विदेश में प्रदर्शित हो चुकी हैं। 2 फरवरी: ममता काला शॉल ओढ़कर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलीं ममता बनर्जी ने सोमवार को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ काला शॉल ओढ़कर दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की थी। उनके साथ SIR प्रभावित 13 परिवार और TMC के नेता भी थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ममता ने अपने मुद्दे CEC को बताए लेकिन उनका जवाब सुने बिना ही नाराज होकर चली गईं। मुलाकात के बाद ममता ने कहा, “मैं बहुत दुखी हूं। मैं दिल्ली की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय हूं। मैंने आज तक ऐसा अहंकारी और झूठा चुनाव आयुक्त नहीं देखा। वह इस तरह से बात करते हैं जैसे वह जमींदार हों और हम नौकर। पूरी खबर पढ़ें… 28 जनवरी : ममता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी ममता बनर्जी ने 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को इस मामले में पक्षकार बनाया है। इससे पहले उन्होंने 3 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर SIR को मनमाना और त्रुटिपूर्ण बताते हुए रोकने की मांग की थी। 19 जनवरी : SC बोला- आम लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा था कि यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए और आम लोगों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ सूची में शामिल मतदाताओं के नाम ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाएं। कोर्ट ने यह भी नोट किया था कि राज्य में करीब 1.25 करोड़ मतदाता इस सूची में शामिल हैं। इसमें 2002 की मतदाता सूची से तुलना के दौरान माता-पिता के नाम में अंतर या उम्र से जुड़ी विसंगतियां पाई गई हैं।

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