SP बद्दी केस में गृह सचिव और DGP को नोटिस:हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा, याचिका में इल्मा अफरोज की शीघ्र नियुक्ति का आग्रह

हिमाचल हाईकोर्ट ने SP बद्दी इल्मा अफरोज की तत्काल नियुक्ति को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य के गृह सचिव व डीजीपी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश राकेश कैंथला की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता सुचा सिंह द्वारा दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के पश्चात यह आदेश शुक्रवार को जारी किए। सुचा सिंह ने इस मामले में हाईकोर्ट से आग्रह किया कि इल्मा अफरोज की जल्द बद्दी में तैनाती की जाए। इल्मा की तैनाती से बद्दी की आम जनता कानून के हाथों सुरक्षित महसूस करेगी। क्षेत्र में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी ड्रग माफियाओं और खनन माफियाओं के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी। प्रार्थी बोला-इल्मा ने कानून का राज स्थापित किया प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में ड्रग माफिया और खनन माफिया अवैध कार्य करने के आदी हैं। यहां पर पुलिस इन ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई शुरू करने में विफल रही है। जब से इल्मा को SP बद्दी लगाया गया। तब से क्षेत्र में उन्होंने कानून के राज को लागू किया था। इल्मा ने एनजीटी द्वारा जारी सभी निर्देशों के साथ-साथ हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा पारित सभी आदेशों को लागू किया। ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ की कार्रवाई प्रार्थी का कहना है कि उन्होंने ड्रग माफिया और खनन माफियाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। उपर्युक्त क्षेत्र के आम लोगों ने पहली बार खुद को कानून के हाथों सुरक्षित और संरक्षित महसूस किया। प्रार्थी का कहना है कि नवंबर में आम जनता ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से भी अनुरोध किया कि इल्मा को बद्दी में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए। मगर आज तक मुख्यमंत्री के साथ-साथ प्रतिवादी अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहे। हाईकोर्ट के आदेशों की वजह से ट्रांसफर नहीं कर पाए प्रार्थी ने 9 सितंबर 2024 के हाईकोर्ट के आदेशों का हवाला भी दिया जिसमें कोर्ट ने एक आपराधिक मामले की जांच के लिए इल्मा पर भरोसा जताया था। प्रार्थी का आरोप है कि जब से इल्मा अफरोज अवकाश पर चली गईं, तब से उक्त क्षेत्र की पुलिस ने पुनः अपनी कार्यशैली व योजना बदल दी। इसके मद्देनजर उक्त क्षेत्र की पुलिस ने आम जनता पर बिना किसी गलती के अत्याचार, मारपीट व लूटपाट शुरू कर दी। प्रार्थी ने कोर्ट में कुछ खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इन खबरों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पुलिस द्वारा बद्दी, बरोटीवाला व नालागढ़ क्षेत्रों में अराजकता व अराजकता फैलाई गई है। प्रार्थी ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों की वजह से सरकार इल्मा का तबादला नहीं कर पाई। इसलिए उन्हें लंबी छुट्टी पर भेज दिया। प्रार्थी का कहना है कि इल्मा अफरोज की उक्त क्षेत्र में तैनाती से पूर्व बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ में खनन माफिया सभी अवैध गतिविधियां कर रहे थे, क्योंकि जिला सोलन जिले की सीमा पंजाब और हरियाणा से लगती है। प्रार्थी का कहना है कि बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ व आसपास के क्षेत्रों में 43 स्टोन क्रशर है। ज्यादातर अवैध खनन कर रहे हैं। इल्मा ने इन पर लगाम कसी है। 16 दिसंबर से पुलिस मुख्यालय में दे रही सेवाएं बता दें कि इल्मा अफरोज स्थानीय विधायक से टकराव के बाद लंबी छुट्टी पर चली गई थी। बीते 16 दिसंबर को उन्होंने जाइन जरूर किया है। मगर वह अभी पुलिस मुख्यालय में ही तैनात है। वह बद्दी एसपी के तौर पर जाइनिंग के लिए उच्च अधिकारियों के आदेशों का इंतजार कर रही है। इसे लेकर अब एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है।

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