अनूपपुर में पत्नी की हत्यारे पति को उम्रकैद:कोर्ट ने 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया; दो साल बाद आया फैसला

अनूपपुर में पत्नी की हत्या के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नरेंद्र पटेल की अदालत ने गुरुवार को आरोपी पति समय लाल बैगा (50) को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने इस फैसले की जानकारी दी। अभियुक्त समय लाल बैगा ने 21 सितंबर 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच अपनी पत्नी लेखनबाई की हत्या कर दी थी। यह घटना उनके घर पर हुई थी, जहां उसने टंगिया (कुल्हाड़ी) से अपनी पत्नी पर हमला किया था। पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या आपसी झगड़े और घरेलू कलह के कारण की गई थी। घटना के एक दिन बाद, 22 सितंबर 2023 को, आरोपी के पिता समनु बैगा ने अनूपपुर के थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आरोपी समय लाल बैगा को गिरफ्तार कर लिया। टंगिया और खून से सने टी-शर्ट हुई थी जब्त पुलिस ने आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर हत्या में प्रयुक्त टंगिया और खून से सने टी-शर्ट को जब्त किया। इन महत्वपूर्ण साक्ष्यों को आगे की जांच के लिए राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला सागर भेजा गया। विस्तृत विवेचना पूरी होने के बाद, पुलिस ने न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय में सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने शासन की ओर से 24 गवाहों और 42 दस्तावेजों को पेश किया। सभी साक्ष्यों और तर्कों पर गहन विचार करने के बाद, न्यायालय ने समय लाल बैगा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का दोषी पाया और उसे यह सजा सुनाई।

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