अनूपपुर की राजेन्द्रग्राम कोर्ट ने मंगलवार को रेप मामले में युवक को दोषी पाया है। न्यायाधीश पवन शंखवार ने बिहारीलाल पडवार (24) को 20 साल की सजा सुनाई है। केस में पीड़ित की तरफ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नारेन्द्रदास महरा ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि घटना 8 दिसंबर 2023 की रात की है, जब पीड़ित अपने घर में चल रहे कीर्तन कार्यक्रम के दौरान बाथरूम जाने के लिए बाहर निकली थी। बिहारीलाल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उसका अपहरण कर लिया। कीर्तन में लाउडस्पीकर की आवाज के कारण पीड़ित की मदद की पुकार किसी ने नहीं सुनी। युवक पहले पीड़ित को केकरिया ले गया, फिर पडरिया में उसके साथ बलात्कार किया। इसके बाद उसे खाटी होते हुए राजेन्द्रग्राम ले जा रहा था, जहां पीड़ित की एक सहेली ने उसे देख लिया और तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने बिहारीलाल को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने अलग-अलग धारओं में सुनाई सजा कोर्ट ने धारा 363 के तहत 5 साल की साज और 5,000 जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 साल की सजा और 5,000 जुर्माना और पॉक्सो एक्ट की धारा 3, 4 के तहत 20 साल की सजा और 10,000 का जुर्माना लगाया है।


