झुंझुनूं | पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश इसरार खोखर ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी तीन युवकों दलौता के सचिन कुमार व रोहित और ठाठवाड़ी के प्रदीप उर्फ मोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले के अनुसार 17 फरवरी 2023 को परिवादी ने जिले के एक थाने में रिपोर्ट दी थी कि 16 फरवरी की रात को उसकी नाबालिग बेटी घर में सो रही थी। सचिन कुमार घर में घुस गया और अश्लील हरकत की। इसके बाद उसके साथी रोहित कुमार व एक अन्या आया और उसकी नाबालिग बेटी को जबरन बाइक पर बैठाकर नदी में ले गए। वहां पर प्रदीप के मकान में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। नाबालिग का मामला किशोर न्यायालय में चला। विशिष्ठ लोक अभियोजक सुरेंद्र भांबू ने 22 गवाहों के बयान कराए व 52 दस्तावेज पेश किए गए। पत्रावली पर आए साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश इसरार खोखर ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सचिन पर 1.12 लाख, रोहित पर 1.11 लाख व प्रदीप उर्फ मोनू 50 हजार का जुर्माना भी लगाया।


