अब किराया कैब कंपनी नहीं सरकार तय करेगी:वाहन मालिक को किराए का 80 फीसदी मिलेगा, परिवहन विभाग ने लागू की एग्रीगेटर पॉलिसी

प्रदेश में गिग वर्कर्स के लिए परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी है। विभाग ने 10 दिन पहले पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी करके लोगों से सुझाव मांगे थे। अब विभाग संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन, ओपी बुनकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब प्रदेश में कैब कंपनियां को नियमों के तहत काम करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना होगा। लाइसेंस भी निरस्त होगा। अब किराया सरकार तय करेगी। किराए की 80% राशि वाहन मालिक को जाएगी। यदि कोई यात्रा बिना उचित कारण रद्द की जाती है, तो ड्राइवर या यात्री पर अधिकतम 100 रुपए तक पेनल्टी लगाई जा सकेगी। सुरक्षा के लिए 24×7 सक्रिय कॉल सेंटर खोलना अनिवार्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24×7 सक्रिय कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर खोलना अनिवार्य होगा। एप के माध्यम से यात्री अपनी लाइव लोकेशन साझा कर सकेंगे और आपात स्थिति में पैनिक अलर्ट सीधे पुलिस और कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा। कंपनियां को पांच साल के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। जिसके लिए 10,000 रुपए आवेदन शुल्क और अधिकतम 5 लाख रुपए तक लाइसेंस शुल्क निर्धारित की गई है। कंपनियां को हर वर्ष ड्राइवरों की रिफ्रेशर ट्रेनिंग करानी होगी। इसके साथ ही एग्रीगेटर कंपनियों को प्रत्येक ड्राइवर के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराना होगा। किसी भी वाहन की आयु आठ वर्ष से अधिक नहीं हो सकेगी। प्रत्येक कंपनी के लिए राजस्थान में कार्यालय खोलना अनिवार्य नियमों की पालना नहीं करने पर कंपनी का लाइसेंस तीन माह तक निलंबित किया जा सकेगा। एक वित्तीय वर्ष में तीन बार निलंबन या किसी गंभीर अपराध की पुष्टि होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। महिला यात्रियों को यात्रा के दौरान महिला ड्राइवर चुनने का विकल्प भी होगा। शिकायतों के निपटान के लिए हर कंपनी को एक ग्रिवेंस ऑफिसर नियुक्त करना होगा। कंपनियों को अपनी वाहन संख्या के आधार पर 10 लाख से लेकर 50 लाख तक सुरक्षा जमा राशि भी देनी होगी। राज्य में संचालन करने वाली प्रत्येक कंपनी के लिए राजस्थान में कार्यालय खोलना और एक अधिकृत एप्लायंस अधिकारी नियुक्त करना होगा।

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