परिवहन विभाग ने लागू की एग्रीगेटर पॉलिसी जयपुर | प्रदेश में गिग वर्कर्स के लिए परिवहन विभाग ने एग्रीगेटर पॉलिसी लागू कर दी है। विभाग ने 10 दिन पहले पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी करके लोगों से सुझाव मांगे थे। अब विभाग संयुक्त शासन सचिव एवं अतिरिक्त आयुक्त, परिवहन, ओपी बुनकर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद अब प्रदेश में कैब कंपनियां को नियमों के तहत काम करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना भरना होगा। लाइसेंस भी निरस्त होगा। अब किराया सरकार तय करेगी। किराए की 80% राशि वाहन मालिक को जाएगी। यदि कोई यात्रा बिना उचित कारण रद्द की जाती है, तो ड्राइवर या यात्री पर अधिकतम 100 रुपए तक पेनल्टी लगाई जा सकेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए 24×7 सक्रिय कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर खोलना अनिवार्य होगा। एप के माध्यम से यात्री अपनी लाइव लोकेशन साझा कर सकेंगे और आपात स्थिति में पैनिक अलर्ट सीधे पुलिस और कंट्रोल रूम तक पहुंचेगा। कंपनियां को पांच वर्ष के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। शेष | पेज 10


