भास्कर न्यूज | लुधियाना आम जनता को और अधिक सहूलियत देने के मकसद से पंजाब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन (आरसी) से जुड़ी ट्रांसपोर्ट विभाग की 30 सेवाएं और राजस्व विभाग की 6 महत्वपूर्ण सेवाएं राज्य भर के सेवा केंद्रों में उपलब्ध होंगी। इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर लुधियाना हिमांशु जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार लोगों को सरकारी सेवाएं आसान और सुलभ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी दिशा में अब लोग स्टांप ड्यूटी का भुगतान, इंटकाल की अर्जी (विरासत या रजिस्टर्ड डीड के आधार पर), रपटों के दाखिले की अर्जी (अदालती आदेश, बैंक लोन के गिरवीनामे या लोन माफी से संबंधित), फर्द बदलने की अर्जी (रिकॉर्ड में सुधार के लिए), डिजिटल हस्ताक्षरित फर्द की अर्जी जैसी सेवाएं सेवा केंद्रों से प्राप्त कर सकेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि नागरिक इन सभी सेवाओं का लाभ अब डोरस्टेप डिलीवरी के जरिए भी उठा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ 1076 पर कॉल करनी होगी। इसके बाद संबंधित सेवा घर बैठे उपलब्ध करवाई जाएगी। यह पहल सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत सरकारी सेवाओं को पारदर्शी, त्वरित और नागरिकों के नजदीक लाया जा रहा है। डुप्लीकेट आरसी., गैर-व्यावसायिक वाहन की मालिकाना हक में बदलाव, हाइर पर्चेज की निरंतरता, एग्रीमेंट का एंडोर्समेंट, व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट, अतिरिक्त लाइफ टाइम टैक्स की अदायगी, आर.सी. की डिटेल्स देखना, एन.ओ.सी., ट्रांसपोर्ट सर्विस रिकॉर्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना, पता बदलना, वाहन में बदलाव और हाइर पर्चेज एग्रीमेंट की समाप्ति जैसी सेवाएं उपलब्ध हैं। लर्नर लाइसेंस की नई अर्जी, पते या नाम में बदलाव, डुप्लीकेट लर्नर या ड्राइविंग लाइसेंस, लाइसेंस का नवीनीकरण (जहां टेस्ट ट्रैक की जरूरत नहीं), रिप्लेसमेंट, जन्मतिथि की सुधार, एक्सट्रैक्ट प्रोविजनिंग, लाइसेंस सरेंडर, पब्लिक सर्विस व्हीकल का बैज, कंडक्टर लाइसेंस का नवीनीकरण, लर्नर लाइसेंस की मियाद में विस्तार और इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट शामिल हैं।


