अभिषेक बच्चन को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत:AI जनरेटेड तस्वीरों और आवाज के इस्तेमाल पर रोक; पर्सनैलिटी राइट्स प्रोटेक्शन के लिए दायर की थी याचिका

ऐश्वर्या राय बच्चन के बाद अब उनके पति और एक्टर अभिषेक बच्चन को भी दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्टर की अनुमति के बिना उनके नाम, तस्वीरें और आवाज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। साथ ही अभिषेक की AI से जनरेट की गई तस्वीरों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति तेजस करिया ने की। सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि अदालत ने अभिषेक बच्चन की ओर से पेश की गई दलीलों और सबूतों का अवलोकन किया है। पहली नजर में उनकी बात काफी मजबूत लगी। ऐसे में उन्हें एकतरफा अंतरिम राहत दी जानी चाहिए, ताकि संभावित नुकसान से बचा जा सके। अभिषेक बच्चन ने 10 सितंबर, बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने अदालत से अनुरोध किया था कि उनके पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स (जनता में छवि और व्यक्तित्व अधिकार) की सुरक्षा की जाए। साथ ही, वेबसाइट्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को उनकी इमेज, पर्सोना और नकली वीडियो, खासतौर पर सेक्शुअल कंटेंट का उपयोग करने से रोका जाए। जबकि इससे पहले मंगलवार को उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी पर्सनैलिटी राइट्स के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पहली सुनवाई में अभिषेक बच्चन की तरफ से पेश हुए एडवोकेट प्रवीन आनंद ने कोर्ट को बताया कि कई डिफेंडेंट्स AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक का इस्तेमाल कर नकली वीडियो और तस्वीरें बना रहे हैं। इन फर्जी कंटेंट में अभिषेक बच्चन का नाम, फोटो और नकली हस्ताक्षर तक शामिल हैं। इन सेलेब्स के पास हैं पर्सनैलिटी राइट्स ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन से पहले इसी साल मई में एक्टर जैकी श्रॉफ भी कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी इमेज और वीडियो बदलकर बिना इजाजत मर्चेंडाइज बेचा जा रहा है। उस समय कोर्ट ने उनके पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को भी सुरक्षित किया था। साल 2023 में कोर्ट ने अनिल कपूर की इमेज, वॉयस और उनके झकास कैचफ्रेज का गलत इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। वहीं, नवंबर 2022 में अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स की भी सुरक्षा दी गई थी।

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