भिंड| जिले में अमानक आयुर्वेदिक औषधियों के उपयोग, क्रय और विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह कार्रवाई औषधी निरीक्षक द्वारा जानकारी के आधार पर की गई है। शुक्रवार को यह जानकारी औषधि निरीक्षक भिंड डॉ. नीलम कुशवाह ने दी। उन्होंने बताया कि 6 औषधियों को अमानक घोषित किया गया है। इन औषधियों में श्री धनवंतरी हर्बल्स बदी जिला सिलोना हिमाचल प्रदेश की प्रवाल पिष्टी बैच नंबर पीपीएमबी-077 एवं मुक्ता शुक्ति बैच नम्बर एमएसबीडी-059, शर्मा जेन्यून आयुर्वेद शर्मा आयुर्वेद मंदिर सिविल लाइंस दतिया की गिलोय सत्व बैच नंबर 005-1 एवं कामदुध रस बैच नम्बर 25117002-पी-1, डाबर इंडिया लिमिटेड साहिबाबाद उप्र की कफ कुठार रस बैच नंबर एसबी-00066 एवं लक्ष्मी विलास रस (नारदीय) बैच नंबर एसबी-000-65 औषधि को अमानक घोषित किया गया है।


