अमृतपाल पर तीसरी बार NSA लगाने का मामला:पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई आज, सरकार से मांगी गई है जानकारी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने खडूर साहिब से सांसद अमृतपाल सिंह की संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए मांगी गई अंतरिम पैरोल को लेकर पंजाब सरकार से बड़ा सवाल किया है। कोर्ट ने सरकार को वह “मूल जानकारी” पेश करने का आदेश दिया है, जिसके आधार पर अमृतपाल की पैरोल याचिका खारिज की गई थी। राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि अमृतपाल सिंह का “एक भाषण पंजाब के पांच दरियाओं को आग में झोंक सकता है।” इसी दलील के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सिर्फ आशंका के आधार पर नहीं, बल्कि ठोस रिकॉर्ड के साथ फैसला लिया जाना चाहिए। NSA के तहत तीसरी बार हिरासत को दी चुनौती अमृतपाल सिंह ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत अपनी लगातार तीसरी नजरबंदी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। फिलहाल वह असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। याचिका में कहा गया है कि 17 अप्रैल 2025 को जारी किया गया तीसरा नजरबंदी आदेश पूरी तरह गैर-कानूनी, मनमाना और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। बिना नए आधार के बढ़ाई जा रही हिरासत: याचिका अमृतपाल सिंह की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि वह अप्रैल 2023 से लगातार निवारक हिरासत में हैं। सरकार बिना किसी नए तथ्य या आधार के पुराने आरोपों को दोहराकर उनकी नजरबंदी लगातार आगे बढ़ा रही है। आज होगी हाईकोर्ट में अहम सुनवाई इस पूरे मामले को लेकर आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कोर्ट यह तय करेगा कि अमृतपाल की नजरबंदी और अंतरिम पैरोल को लेकर सरकार के फैसले कानूनी रूप से कितने सही हैं।

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