अमृतसर जिला प्रशासन का फैसला::शाम 6 से सुबह 9 तक कम्बाइन मशीनों से धान की फसल काटने पर प्रतिबंध

अमृतसर जिले की मंडियों में धान की आवक और खरीद सीजन 2025-26 के दौरान शुरू हो चुकी है। देखा गया है कि कई हार्वेस्टर कम्बाइन संचालक पकने से पहले ही धान की कटाई कर रहे हैं, जिसके चलते किसान अधपके और अधिक नमी वाले धान को मंडियों में ला रहे हैं। इस कारण से खरीद एजेंसियां धान की बोली नहीं कर रही हैं, जिससे मंडियों में तनावपूर्ण स्थिति बनने की आशंका है। इसी स्थिति को देखते हुए, अमृतसर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, जिले की सीमा के भीतर शाम 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक कम्बाइन मशीनों से धान की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। यह प्रतिबंध 21 नवम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय से पहले या बाद में चलने वाली किसी भी कम्बाइन मशीन पर सख़्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 1. प्रतिबंध का समय:
शाम 6:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक
21 नवम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगा। 2. प्रतिबंध का कारण:
कम्बाइन मशीनों द्वारा अधपके और अधिक नमी वाले धान की समय से पहले कटाई।
इससे मंडियों में खरीद एजेंसियां बोली नहीं कर रहीं, जिससे तनाव की स्थिति बन रही है। 3. कानूनी कार्रवाई की चेतावनी:
प्रतिबंधित समय में कम्बाइन चलाने पर सख़्त कार्रवाई होगी।
आदेश जारी किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत।

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