अमृतसर में 12-13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित:हजारों मामले निपटारे और समझौते के लिए सूचीबद्ध होंगे

पंजाब राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर मोहाली और पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज, न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा की हिदायतों के तहत अमृतसर में 12 और 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। यह लोक अदालत जिला और सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, अमृतसर जतिंदर कौर की देखरेख में लगाई जाएगी। लोक अदालत की तैयारी को लेकर जज अमरदीप सिंह बैस ने जिला पुलिस अधिकारियों, निगम अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों के साथ बैठक की और आवश्यक निर्देश जारी किए। इस बार लोक अदालत में बड़ी संख्या में मामलों को समझौते और निपटारे के लिए सूचीबद्ध किया जा रहा है। अदालत में जिन मामलों को लिया जा सकता है उनमें— • पारिवारिक विवाद (पति-पत्नी के झगड़े), • चेक बाउंस केस, • जमीन-जायदाद संबंधी विवाद, • बैंक और फाइनेंस कंपनियों के मामले, • बीमा दावा, • मोटर दुर्घटना क्लेम, • बिजली-पानी बिल से जुड़े विवाद आदि प्रकार के मामलों को शामिल किया जाएगा। लोक अदालत का उद्देश्य: आपसी समझौते से विवाद समाधान प्राधिकरण के अनुसार इस बार हजारों मामलों को लोक अदालत में निपटारे हेतु भेजा जा रहा है। सभी विभागों पुलिस, जिला प्रशासन, बिजली विभाग और अन्य एजेंसियों से कहा गया है कि अधिकतम मामलों को लोक अदालत में भेजकर इस पहल को सफल बनाया जाए। आम जनता को जागरूक करते हुए बताया गया कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आपसी सहमति से विवादों का निपटारा करना है, जिससे दोनों पक्षों का समय, पैसा और अनावश्यक तनाव बच सके। गंभीर अपराधों को छोड़कर लगभग हर प्रकार के मामले लोक अदालत में लगाए जा सकते हैं। लंबित और नए मामले दोनों को लोक अदालत में भेजा जा सकता है यदि कोई विवाद अदालत में लंबित है, तो संबंधित जज को आवेदन देकर केस लोक अदालत में भेजा जा सकता है। वहीं, जो विवाद अदालत में नहीं चल रहा, उसे सीधे जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव को लिखित आवेदन देकर लोक अदालत में रखा जा सकता है।

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