अमृतसर सिविल अस्पताल की SMO निलंबित:हेडक्वार्टर से अटैच, कार्रवाई के लिए प्रशासकीय कारणों को दिया हवाला

अमृतसर : पंजाब सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने एक कड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए अमृतसर सिविल अस्पताल की सीनियर मेडिकल ऑफिसर (SMO) डॉ. भारती धवन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक आदेशों के अनुसार, यह कार्रवाई पंजाब सिविल सेवा (सज़ा और अपील) नियमावली 1970 के नियमों के तहत की गई है। प्रशासकीय कारणों के चलते हुई कार्रवाई प्रमुख सचिव (स्वास्थ्य) कुमार राहुल (IAS) द्वारा जारी पत्र संख्या 1056951 के मुताबिक, डॉ. भारती धवन (सेवा नंबर 6632) को प्रशासकीय कारणों के चलते सस्पेंड किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन की अवधि के दौरान डॉ. धवन का मुख्यालय (Headquarter) अब अमृतसर के बजाय ‘डायरेक्टर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सेक्टर-34, चंडीगढ़’ होगा। निलंबन के दौरान मिलेंगे केवल भत्ते निलंबन आदेश के पैरा-2 में उल्लेख है कि इस अवधि के दौरान डॉक्टर को सरकारी नियमों और हिदायतों के अनुसार केवल गुजारा भत्ता (Subsistence Allowance) ही देय होगा। आदेश की प्रतियां सिविल सर्जन अमृतसर और संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को आगामी कार्रवाई और सूचना हेतु भेज दी गई हैं। शहर के स्वास्थ्य हलकों में चर्चा सिविल अस्पताल जैसे महत्वपूर्ण संस्थान की SMO पर हुई इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि आदेश में ‘प्रशासकीय कारणों’ का हवाला दिया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार विभाग पिछले कुछ समय से अस्पताल प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों की कार्यप्रणाली पर नजर रख रहा था।

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