अरेरा कॉलोनी में नोटिस के बाद भी निर्माण:ढाई मंजिल की अनुमति, तान दिए 4 फ्लोर… निगम ने तोड़ा

अरेरा कॉलोनी में ढाई मंजिल की अनुमति लेकर 4 मंजिल का मकान बनाना भवन ​मालिक को महंगा पड़ गया। नगर निगम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए ई-2 स्थित मकान नंबर 333 के दो अवैध फ्लोर गिरा दिए। निगम के अधिकारियों ने बताया कि भवन मालिक मोहम्मद फजल दुबई में रहते हैं। निर्माण के वक्त उन्होंने केवल ढाई मंजिला की अनुमति ली थी, जबकि 2000 वर्गफीट के प्लॉट पर बनी इमारत में साढ़े चार मंजिल तक निर्माण पाया गया। ऊपरी हिस्से पर काम जारी था। करीब 2,000 वर्ग फीट के प्लॉट पर बनी इस इमारत के चार फ्लोर तैयार हो चुके थे और ऊपरी हिस्से में काम जारी था। भवन मालिक के कर्मचारियों ने कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया, लेकिन निगम ने कार्रवाई जारी रखी। निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा ने धारा 302 एवं 303 के तहत नोटिस देकर भवन स्वामी को अवैध निर्माण हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन समय मिलने के बावजूद मालिक ने निर्माण नहीं तोड़ा। इसके बाद निगम की टीम ने कार्रवाई की। पिछले 15 दिनों में यह शहर में अवैध निर्माण पर निगम अमले की दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले करोंद क्षेत्र में एक कंपनी के अवैध निर्माण को भी ध्वस्त किया गया था। 2 हजार वर्गफीट पर अधिकतम 2.5 मंजिल की अनुमति फ्लोर एरिया रेशो (एफएआर) एमपी भूमि विकास नियम, 2012 और मास्टर प्लान 2005 के अनुसार है। यह 1.25 है। यानी एक हजार वर्ग फीट प्लॉट पर अधिकतम 1250 वर्ग फीट तक निर्माण किया जा सकता है। इसके अनुसार मकान के सामने 10 फीट और पीछे 5 फीट एरिया खुला छोड़ा होगा। ऐसे में नीचे 600 वर्ग फीट और पहली मंजिल पर 600 कुल मिलाकर 1200 वर्ग फीट तक निर्माण कर सकते हैं। निगम ने जो मकान तोड़ा है, वह 2,000 वर्गफीट के प्लॉट पर है। एफएआर नियम के तहत इस पर ढाई मंजिल से अधिक निर्माण की अनुमति ही नहीं मिल सकती है।

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