अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले की राजस्व सीमाओं में चायनीज मांझे (नायलॉन, चीनी और कपास के साथ लेपित मांझा) के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत गुरुवार को जारी किया गया है। यह प्रतिबंध पशु-पक्षियों और मानव जीवन की सुरक्षा, लोक शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि पतंग महोत्सव और अन्य अवसरों पर चायनीज मांझे के उपयोग से पशु-पक्षियों के साथ-साथ मनुष्यों को भी गंभीर नुकसान होने की संभावना रहती है। यह मानव और पशु-पक्षियों दोनों के जीवन के लिए हानिकारक है। इसके इस्तेमाल से होने वाली दुर्घटनाओं के कारण जिले में लोक शांति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। जन-जीवन और स्वास्थ्य को देखते हुए चायनीज मांझे पर तत्काल प्रतिबंध लगाना आवश्यक था। पुलिस अधीक्षक अशोकनगर को संबंधित थाना प्रभारियों के माध्यम से प्रतिबंधित मांझे के विनिर्माण, भंडारण और विक्रय स्थलों का निरीक्षण कर आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार, समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी अपने-अपने अनुभाग क्षेत्रों में प्रतिबंधित मांझे के विनिर्माण, भंडारण, विक्रय और उपयोग पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करेंगे।


