झारखंड में नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो गई है। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों ने बुधवार को प्रपत्र पांच की लोकसूचना जारी कर दी। अब गुरुवार सुबह 11 बजे से सभी निकायों में नामांकन पत्र भरा जाएगा। यह चार फरवरी को दोपहर बाद तीन बजे तक चलेगा। 23 फरवरी को मतदान होगा और 27 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन भरने की पूरी तैयारी कर ली है। सभी 48 नगर निकायों में संबंधित जिले के डीसी ने निर्वाची पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। जिलों ने अपने यहां विभिन्न कोषांगों का गठन कर लिया है। मेयर, अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के नामांकन के लिए सभी जिलों में अलग-अलग कमरे बनाए गए हैं। वहीं नामांकन करना होगा। आयोग ने कहा है कि चुनाव के दौरान कदाचार में पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया है। वहीं डीसी ने भी सभी संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए जरूरी तैयारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त करने में योगदान दें। -पेज 4 भी पढ़ें हर महीने सरकारी मानदेय तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पर सिर्फ भत्ता मिला तो योग्य विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत मासिक मानदेय पानेवाले निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन अगर उन्हें सिर्फ भत्ता मिलता है, तो वे चुनाव लड़ने के अधिकारी हैं। अगर मानदेय पानेवालों ने त्याग पत्र दे दिया है, पर वह सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है, तो भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दो बच्चे का नियम लागू, पर 19 फरवरी 2013 से पहले कितने भी बच्चे हों, उनपर रोक नहीं दो संतान वाले ही निकाय चुनाव लड़ सकते हैं। अगर 19 फरवरी 2013 से पहले किसी प्रत्याशी को पांच बच्चे हुए थे, लेकिन उसके बाद बच्चा नहीं हुआ तो वे चुनाव लड़ने के योग्य हैं। लेकिन यदि 19 फरवरी 2013 के पहले उसे दो बच्चे हैं, और इसके बाद एक बच्चा और हो गया तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। नामांकन फीस अलग बैंक खाता जरूरी …और ये नहीं लड़ पाएंगे चुनाव अनिवार्य शर्तें और दस्तावेज नामांकन करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें सभी जिलों में प्रपत्र पांच की लोकसूचना जारी, आयोग का कदाचार पर सख्त कार्रवाई का आदेश


