आनंदपुरी सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी पर गिरेगी गाज:नियम विरुद्ध जारी किया था पट्टा,अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने जिला परिषद सीईओ को दिए कार्रवाई के निर्देश

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त सी.आर. देवासी ने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को आनंदपुरी की सरपंच हिना तबियार और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ नियम विरुद्ध पट्टा जारी करने के संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामले में परिवादी महेश कुमार कलाल ने परिवाद पेश कर आरोप लगाया था कि आनंदपुरी सरपंच हिना तबियार और ग्राम विकास अधिकारी ने राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 (1) के तहत रिक्त भूखंड को मकान बताकर पट्टा जारी किया। परिवादी ने बताया कि प्रवीण कुमार कलाल पुत्र रमनलाल कलाल को 2700 वर्गफीट की अधिकतम सीमा के विपरीत 7199.90 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया। पंचायती राज प्रावधानों के विरुद्ध बैंक के नाम ऋण देने की अनुशंसा भी की गई। 15 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जांच के लिए प्रस्तुत पट्टा संख्या 03, बुक संख्या 07, 20 जनवरी, 2023 के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि सरपंच और सचिव ने नियमों का उल्लंघन कर निश्चित सीमा से अधिक भूखंड का पट्टा जारी किया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि नियमानुसार जांच कर 15 दिनों में रिपोर्ट पेश करें। सभी दस्तावेजों के साथ सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ नामजद आरोप-पत्र भी मांगा है, जिस पर अग्रिम कार्यवाही होगी।

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