इंदौर में अवैध शराब और बिना लाइसेंस पार्टी पर कार्रवाई:77 हजार रुपए से अधिक की वाइन और वाहन जब्त; दो आरोपी गिरफ्तार

इंदौर में शराब के अवैध क्रय-विक्रय, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में आबकारी विभाग लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अवैध मदिरा और एक दोपहिया वाहन जब्त किया, जिनकी कुल कीमत लगभग 77 हजार रुपए से अधिक है। सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी ने बताया कि शहर में अवैध मदिरा के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई लगातार जारी है। क्षेत्रीय गश्त के दौरान शंका के आधार पर अभिलाषा नगर चौराहा, नेमावर रोड, इंदौर पर दोपहिया वाहन क्रमांक MP-09 VD 1677 को रोका गया। वाहन मालिक के बैग की तलाशी लेने पर गत्ते की एक पेटी में अवैध देसी मदिरा के 50 पाव पाए गए। इस मामले में आरोपी विक्की शर्मा, पिता अशोक शर्मा, निवासी B-3, सुविधि नगर, छोटा बांगड़दा रोड, इंदौर को गिरफ्तार किया गया। जब्त की गई अवैध मदिरा और दोपहिया वाहन की कुल कीमत 43 हजार 750 रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। बिना लाइसेंस पार्टी पर आबकारी की कार्रवाई एक अन्य मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रीति चौबे एवं सी.के. साहू के नेतृत्व में मालवा मिल, राज मोहल्ला और भौंई मोहल्ला की टीम ने क्षेत्रीय रहवासियों की शिकायत पर निपानिया क्षेत्र स्थित पिनैकल ड्रीम बिल्डिंग में बिना लाइसेंस चल रही पार्टी पर कार्रवाई की। इस दौरान बिल्डिंग के एक फ्लैट से विदेशी मदिरा की 20 बोतलें बरामद की गईं और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। जब्त मदिरा की कुल कीमत लगभग 33 हजार 500 रुपए आंकी गई है।

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