इंदौर में बिना प्राइमरी ट्रीटमेंट किए छोड़ा वेस्ट वॉटर:निगम ने बनाया 25 हजार का चालान; गोदाम में बैन पॉलीथिन मिलने पर 5 हजार फाइन

इंदौर में बिना प्राइमरी ट्रीटमेंट किए वेस्ट वाटर छोड़ने पर नगर निगम ने शुक्रवार को एक प्राइवेट कंपनी पर 25 हजार रु. का चालान बनाया है। इसके साथ ही बिना प्राइमरी ट्रीटमेंट किए वेस्ट वाटर नदी में छोड़ने और प्रतिबंधित पॉलीथिन मिलने पर निगम की चलानी कार्रवाई लगातार जारी है। जोन-17 के जोनल अधिकारी नरेंद्र कुरील ने बताया कि गरिमा हेल्थ केयर प्राइवेट लि. द्वारा वेस्ट वॉटर बिना प्राइमेरी ट्रीटमेंट नदी में छोड़ने पर निगम द्वारा 25 हजार रु. की चलानी कार्रवाई की गई। जोन-2 के सीएसआई अनिल सिरसिया ने बताया कि वार्ड 69 इतवारिया बाजार स्थित बालाजी प्लास्टिक के संचालक मुकेश बाहेती के लोधीपुरा स्थित गोदाम की तलाशी ली गई। इस दौरान प्रतिबंधित 25 माइग्रेन से कम की पॉलीथिन का 30 किलो का कट्टा पाए जाने पर 5 हजार रु. का स्पॉट फाइन किया गया है।

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