इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोहिया संस्थान के साथ किया MOU:हाईकोर्ट के जजों और उनके आश्रितों को मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा

लखनऊ के डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अहम समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस MOU के तहत सेवारत, रिटायर न्यायाधीशों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधाएं मुहैया की जाएगी। हाईकोर्ट देगा कॉरपस फंड उच्च न्यायालय की ओर से संस्थान को एकमुस्त धनराशि (कॉरपस फंड) प्रदान किया जाएगा। इस धनराशि से उच्च न्यायालय द्वारा संस्थान को सूचित सेवारत, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनके आश्रीतों को गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। यह समझौता ज्ञापन भर्ती होने वाले मरीजों पर लागू होगा। उच्च न्यायालय भर्ती होने वाले मरीज के लिए प्राधिकृत पत्र (ऑथराइजेशन लेटर) जारी किया जाएगा। करार के तहत न्यायाधीशों के इलाज के लिए संस्थान ने नया बैंक खाता खोला। ये रहे मौजूद इस मौके पर संस्थान के निदेशक डॉ.सीएम सिंह, चिकित्सा अधीक्षक डॉ.विक्रम सिंह, कॉर्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉ.भुवन चंद्र तिवारी, लेखाधिकारी अरूण कुमार श्रीवास्तव, इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सीनियर रजिस्ट्रार विवेक, रजिस्ट्रार एकाउन्ट राकेश कुमार मिश्र, समीर जयसवाल, आनंद प्रताप सिंह मौजूद रहे।

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