ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान:वाधवानी पर शिकंजा… काली कमाई को वैध करने साजिश रची

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इंदौर द्वारा दाखिल की गई प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट (पीसी) पर पीएमएलए कोर्ट, इंदौर ने 12 जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान ले लिया है। यह पीसी 30 अक्टूबर 2025 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ दायर की गई थी। पीसी किशोर वाधवानी, नितेष वाधवानी, पूनम वाधवानी और कंपनी के खिलाफ पेश की गई है। ईडी ने यह कार्रवाई इंदौर के तुकोगंज थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच के बाद की। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने सरकार को धोखा देने और अवैध कमाई को वैध दिखाने की साजिश रची। ईडी के अनुसार, दबंग दुनिया पब्लिकेशंस प्रा. लि. का सीधा संबंध एलोरा टोबैको कंपनी लिमिटेड से था, जिस पर अवैध सिगरेट वितरण का आरोप है। ईडी ने बताया कि अवैध सिगरेट बिक्री से मिली नकद राशि को फर्जी सर्कुलेशन आंकड़ों, फर्जी विज्ञापनों और बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए टैक्स इनवॉइस के जरिए अखबार के खातों में दर्शाया गया। इस रकम को कई लेन-देन के माध्यम से घुमाकर उसकी पहचान छिपाने की कोशिश की गई। जांच में 11.66 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम सामने आई है। इससे पहले ईडी 11.33 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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