महासमुंद | जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा विभिन्न वर्गों को वितरित किए गए लोन की वसूली को लेकर अपील की गई है कि वे अपने लोन की राशि समय पर अदा करें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी प्रभा मारकण्डे ने बताया कि अगर कोई ऋणी हितग्राही ऋण राशि का भुगतान 10 दिनों के भीतर नहीं करता है, तो उसका चुनाव नामांकन रद्द हो सकता है। खासतौर पर उन लाभार्थियों को चेतावनी दी गई है, जो आगामी पंचायत और नगरीय चुनावों में भाग लेने के इच्छुक हैं। लोन मुक्त प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए उन्हें तुरंत अपने ऋण का भुगतान करना होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो ऋणी जानबूझकर या लापरवाही से ऋण राशि का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें आर.आर.सी. केस दर्ज कर बंधक संपत्ति की कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया शामिल हो सकती है।


