एक दिन में रेलवे के 524 मामलों का निपटारा:​विशेष अनुमति के बाद फालना में कैंप कोर्ट लगा, जीआरपी और आरपीएफ से जुड़े लंबित मामले थे

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) परिणय जोशी ने फालना मुख्यालय पर आयोजित कैंप कोर्ट में एक ही दिन में रिकॉर्ड 524 प्रकरणों का निस्तारण किया। त्वरित न्याय मिलने से जीआरपी और आरपीएफ से जुड़े मामलों में पहुंचे पक्षकारों के चेहरों पर संतोष और राहत साफ नजर आई। ​कैंप कोर्ट मंगलवार को फालना मुख्यालय पर लगाया गया, जिसमें मारवाड़ जंक्शन, पाली, फालना, जवाई बांध, सोजत, आबूरोड सहित आसपास के क्षेत्रों के जीआरपी/आरपीएफ थानों के लंबित प्रकरणों की सुनवाई की गई। अदालत का उद्देश्य रेल यात्रियों और पक्षकारों को उनके ही क्षेत्र में त्वरित न्याय देना और मामलों के शीघ्र निस्तारण के माध्यम से लंबित भार को कम करना था। ​विशेष अनुमति लेकर लगा कैंप कोर्ट
फ्लाइंग स्क्वाड के सीटीआई शेरसिंह पंवार ने बताया कि वर्ष के अंत और लंबित प्रकरणों की संख्या को देखते हुए रेलवे पुलिस के अनुरोध पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जोधपुर से विशेष अनुमति लेकर फालना में यह कैंप कोर्ट आयोजित किया गया। कैंप कोर्ट के दौरान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) ने जीआरपी और आरपीएफ अधिकारियों एवं स्टाफ के कामकाज का निरीक्षण भी किया और रेलवे स्टेशन परिसर में पार्किंग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सुरक्षा बंदोबस्त और अधिकारियों की मौजूदगी
कैंप कोर्ट के दौरान आरपीएफ का पूरा दस्ता फालना स्टेशन परिसर में तैनात रहा, ताकि सुनवाई के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था बनी रहे। इस मौके पर स्टेशन मैनेजर फालना श्यामलाल, जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में रेलवे स्टाफ मौजूद रहा। मजिस्ट्रेट स्क्वाड और स्टाफ पूरे दिन सक्रिय
कार्यवाही के दौरान मजिस्ट्रेट स्क्वाड के सीटीआई शेर सिंह पंवार, विशाल जांगिड़, कोर्ट स्टाफ मनीष काकड़ा, कमल किशोर, आबूरोड जीआरपी वृत्ताधिकारी मनोज कुमार, जीआरपी कांस्टेबल भवानी सिंह, बाबूलाल, सुरेंद्र सहित बड़ी संख्या में आरपीएफ स्टाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (रेलवे) के साथ मौजूद रहा। रिकॉर्ड निस्तारण के इस अभियान से रेल यात्रियों और पक्षकारों को लंबित मामलों से बड़ी राहत मिली।

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