एक ही बैलेट बॉक्स में डाले जाएंगे मेयर, अध्यक्ष व पार्षद के लिए वोट

निकाय चुनावों में इस बार मतदाता बैलेट पेपर के जरिए मतदान होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसे सभी निर्वाची पदाधिकारियों और पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण के माध्यम से समझाया जा रहा है। नगर निगम के मेयर व नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए हल्के गुलाबी रंग का बैलेट पेपर होगा। वार्ड पार्षद के लिए सफेद रंग के बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया जाएगा। दोनों पदों के लिए एक ही बैलेट बॉक्स में वोट डाले जाएंगे। मतदाताओं को वोट डालने के लिए स्याही लगी रबर की मुहर दी जाएगी, जिससे बैलेट पेपर पर क्रॉस (✖) का निशान बना रहेगा। हर मतदान केंद्र पर पीओ समेत 5 मतदानकर्मी रहेंगे चास नगर निगम के मतदाता सूची का मिलान कर प्रत्याशियों को दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार नगर पालिका आम निर्वाचन के सफल संचालन के लिए कुल 1,110 मतदान कर्मियों की आवश्यकता है। निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मतदान कर्मियों का चयन रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। बताया कि चास नगर निगम क्षेत्र में मतदान के लिए 136 मतदान केंद्रों के लिए रिजर्व सहित 750 मतदान कर्मी (150 पार्टी), फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के 65 मतदान केंद्रों के लिए रिजर्व सहित 360 मतदान कर्मी (72 पार्टी) की जरूरत है। जिसमें पीठासीन पदाधिकारी (पीओ), पी-वन, पी-टू, पी-थ्री एवं पी-फोर मतदान कर्मी शामिल है। हस्ताक्षर के बाद भी वोट देना अनिवार्य नहीं यदि कोई मतदाता बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने के बाद वोट नहीं देना चाहता, तो वह ऐसा कर सकता है। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। ऐसे मामलों में पीठासीन पदाधिकारी बैलेट पेपर पर इसका उल्लेख करेंगे। यह नोटा के विकल्प के तौर पर शामिल रहेगा। दृष्टिहीन मतदाता वोटिंग के दौरान अपने साथ एक सहायक ला सकते हैं। सहायक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। एक ही बैलेट में नौ प्रत्याशियों के नाम व चुनाव चिह्न होंगे राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार, उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर बैलेट पेपर का स्वरूप तय होगा। नौ उम्मीदवार तक एक स्तंभ (कॉलम) वाला बैलेट पेपर होगा। 10 से 18 उम्मीदवारों के लिए दो स्तंभ वाला बैलेट पेपर और 18 से अधिक उम्मीदवार होने पर तीन या उससे अधिक स्तंभ वाले बैलेट पेपर होंगे। प्रत्येक स्तंभ के बीच विभाजन रेखा होगी। उम्मीदवार का नाम बांयी ओर और चुनाव चिह्न दाहिनी ओर अंकित रहेगा। वोटर लिस्ट का मिलान करते कर्मी।

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