राज्य में अब एसिड अटैक में घायल हुए व्यक्तियों के इलाज की नई गाइडलाइन जारी हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव की ओर से जारी नई गाइडलाइन में अब सरकारी के साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल संचालकों को भी एसिड अटैक पीड़ितों का फ्री इलाज करना होगा। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल प्रशासन ऐसे पीड़ित व्यक्ति का इलाज करने से मना कर ता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सख्त एक्शन लिया जाएगा। विभाग से जारी सर्कुलर में सुप्रीम कोर्ट के उन दो आदेशों का हवाला दिया है, जिसमें एसिड अटैक से पीड़ित व्यक्तियों के इलाज के लिए कहा गया है। एसिड सर्वाइवर साहस फाउंडेशन और केन्द्र सरकार के बीच चले मुकदमें में सुप्रीम कोर्ट ने इसी माह एक अहम फैसला दिया था। ये गाइड लाइन जारी


