ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र जन-आधार से लिंक करना जरूरी:28 तक नहीं करने पर योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ

झालावाड़ जिले में ऑफलाइन दिव्यांग प्रमाण पत्र धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, ऐसे सभी प्रमाण पत्रों को जन-आधार से लिंक कर स्वावलम्बन पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को पूरा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक रामनिवास यादव ने बताया कि जो दिव्यांगजन अपने प्रमाण पत्रों को जन-आधार से लिंक नहीं करवाएंगे, उन्हें भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
इनमें पेंशन, छात्रवृत्ति, रोजगार तथा अन्य सरकारी सुविधाएं शामिल हैं। विभाग ने सभी संबंधित दिव्यांगजनों से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी कर लें।

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