ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी:गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी; अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र का फैसला

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ऑर्गन डोनेशन (अंगदान) पर 42 दिन की स्पेशल कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया है। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस संबंध में जानकारी दी। यह छुट्टी सर्जरी के टाइप पर निर्भर नहीं करेगी और इसे सरकारी डॉक्टर की सिफारिश पर अधिकतम 42 दिनों तक लिया जा सकता है। यह आमतौर पर अस्पताल में भर्ती होने के दिन से शुरू होगी, लेकिन जरूरत पड़ने पर सर्जरी से एक सप्ताह पहले भी ली जा सकती है। यह प्रावधान 2023 में कार्मिक मंत्रालय के आदेश के तहत लागू किया गया था, जिससे ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं 1 अप्रैल 2025 से सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम लागू
इसके न्यू पेंशन स्कीम के तहत अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल नौकरी की है, तो रिटायरमेंट के पहले नौकरी के आखिरी 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% अमाउंट भी पेंशन के तौर पर मिलेगा। अगर कोई कर्मचारी 10 साल बाद नौकरी छोड़ देता है तो उसे हर महीने 10 हजार रुपए की पेंशन मिलेगी। इससे लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। वहीं, अगर सर्विस के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मौत हो जाती है, तो उसके परिवार को कर्मचारी की मौत के वक्त तक मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा NPS या UPS में से एक स्कीम चुन सकेंगे कर्मचारी
अब सरकारी कर्मचारियों के पास नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में से किसी एक को चुनने का ऑप्शन भी होगा।

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