ब्यावर के सेंदड़ा रोड स्थित कनक टावर को लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद सीज मुक्त कर दिया गया है। नगर परिषद ब्यावर ने शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 को न्यायालय के आदेश पर टावर को सील मुक्त किया और उस पर लगी जंजीरें हटाईं। नगर परिषद ब्यावर ने 20 मार्च 2024 को इस टावर को नियम विरुद्ध निर्माण मानते हुए सीज किया था। इसके बाद टावर की स्वामिनी सुवादेवी मेवाड़ा ने कानूनी प्रक्रिया अपनाई। मामले की लंबी सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने टावर को सीज मुक्त करने का आदेश जारी किया था। नगर परिषद को इस आदेश की पालना के लिए सात दिन का समय दिया गया था। राजकीय अवकाश और त्योहारों के कारण प्रक्रिया में कुछ विलंब हुआ। विलंब के बाद, नगर परिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी ने सीज मुक्त आदेश और सुपुर्दगीनामा जारी किया। नगर परिषद की टीम, जिसका नेतृत्व जेईएन कपिल गोरा, अशोक जादम और अतिक्रमण शाखा के भानू ने किया, मौके पर पहुंची। टीम ने विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए ताले खुलवाए और टावर को उसकी स्वामिनी सुवादेवी मेवाड़ा के सुपुर्द किया। सीज मुक्त करने की प्रक्रिया के दौरान सुवादेवी मेवाड़ा के साथ उनके पार्षद पुत्र दलपतराज मेवाड़ा, घनश्याम मेवाड़ा, अधिवक्ता कमल लोढ़ा और शेषकरण मेवाड़ा मौजूद थे। सुवादेवी मेवाड़ा और दलपतराज मेवाड़ा ने न्यायालय के आदेश की निष्पक्ष पालना करने पर नगर परिषद आयुक्त श्रवणराम चौधरी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस निर्णय को न्याय की जीत बताया।


