कन्या भोज में गोली मारकर दो की हत्या मामला:भिंड़ में तीन को अजीवन कारावास; पांच साल पुराने दोहरे हत्याकांड मामले में फैसला

भिंड जिले में वर्ष 2020 में कन्या भोज के दौरान हुए सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने पांच साल बाद सख्त फैसला सुनाया है। पंचम अपर सत्र न्यायाधीश, भिंड ने दो लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला इसलिए भी चौंकाने वाला रहा, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम के बीच खुलेआम फायरिंग कर दो निर्दोष लोगों की जान ले ली गई थी। न्यायालय ने इस मामले का निर्णय 8 जनवरी 2026 को सुनाया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी केपी. यादव ने बताया कि घटना 1 जून 2020 की है। फरियादी अरुण कुशवाह ने देहात थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी ताई अंगूरी देवी के निधन के बाद गांव में कन्या भोज का आयोजन चल रहा था। इसी दौरान अरुण के पिता मुकेश कुशवाह उर्फ देवेंद्र और उनके रिश्तेदार प्रवीण कुशवाह निवासी कीरतपुरा ताऊ हरिसिंह के घर के बाहर मढ़ैया में बैठे थे। दोपहर करीब 2 बजे गांव के रामशंकर कुशवाह, उसका भाई बलराम कुशवाह और रामभजन उर्फ बंटी हथियारों के साथ वहां पहुंचे। पुरानी रंजिश के चलते रामशंकर ने मुकेश कुशवाह को जान से मारने की धमकी दी और अधिया बंदूक से गोली चला दी, जो उनकी छाती में लगी। इसके बाद अन्य आरोपियों ने भी फायरिंग की, जिसमें प्रवीण कुशवाह को गोली लगी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद थाना देहात में धारा 302/34 भादंवि के तहत मामला दर्ज किया गया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने रामशंकर कुशवाह, बलराम कुशवाह और रामभजन उर्फ बंटी को हत्या का दोषी मानते हुए तीनों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर 11-11 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मित्तल ने की।

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