कपूरथला में कंस्ट्रक्शन के लिए नक्शा पास कराना जरूरी:नगर निगम कमिश्नर ने जारी किए आदेश, बिना मंजूरी निर्माण पर होगी कार्रवाई

कपूरथला में अवैध निर्माण को रोकने के लिए नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर ने आज एक आदेश जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि शहर में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नक्शा पास कराना अनिवार्य होगा। कमिश्नर कलेर ने शहरवासियों को चेतावनी दी है कि नगर निगम की सीमा में कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले ऑनलाइन माध्यम से नक्शा पास कराना आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल नगर निगम से नक्शे की स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। निगम कमिश्नर ने यह भी कड़ी चेतावनी दी है कि जो भी व्यक्ति बिना नक्शा पास कराए अनाधिकृत निर्माण करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम शहर में बढ़ते अवैध निर्माण को नियंत्रित करने और नियोजित शहरी विकास को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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