करप्शन के मामले में रिटायर्ड एईटीसी सुखविंदर सिंह को पांच साल की सजा

जालंधर| मोबाइल विंग जालंधर के पूर्व एईटीसी सुखविंदर सिंह को करप्शन एक्ट में लुधियाना कोर्ट ने 5 साल की सजा और 80 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। एक अन्य व्यक्ति रूबी कपूर को भी सजा हुई है। 67 वर्षीय एईटीसी सुखविंदर चीमा नगर के रहने वाले हैं और 48 वर्षीय रूबी कपूर रमणीक एवेन्यू निवासी है। केस में रजिंदर कुमार नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि जब सुखविंदर सिंह मोबाइल विंग में थे, तब छोटे व्यापारियों को परेशान करते थे जबकि बड़े व्यापारियों का सामान बिना बिल के भी जाने देते थे। इसमें रूबी नाम के एक एजेंट का भी जिक्र किया गया था और एक ऑडियो रिकार्डिंग भी लगाई गई थी। इस संबंध में 15 जुलाई को ऑर्डर हुए थे। जालंधर की पूर्व टैक्सेशन कमिश्नर कमिश्नर सरोजनी सरोजनी गौतम शारदा ने शिकायत वेरिफाई करने के बाद किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास भेजने के लिए लिखा था। इसके बाद चीफ विजिलेंस ब्यूरो ने इसकी जांच की और इसमें पहले एईटीसी सुखविंदर सिंह पर पर्चा दर्ज हुआ और बाद में रूबी नाम के व्यक्ति को भी केस में शामिल किया गया। रूबी की तरफ से मोबाइल को खुर्द बुर्द किया गया था, जो इनवेस्टिगेशन में सामने आया। इसके अलावा ऑडियो रिकॉर्डिंग में करीब 50 हजार रुपए के लेन-देन की बात सामने आई। इसमें विजिलेंस की तरफ से जो वॉयस सैंपल लिए, वे मैच हो गए थे। हालांकि दोनों ने अपनी पारिवारिक मुश्किलों का हवाला भी दिया, लेकिन कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए सजा दे दी।

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