करौली में ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम लागू:डीएसओ ने पेट्रोल पंप संचालकों को दिए निर्देश, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने की पहल

करौली जिले में अब बिना हेलमेट दुपहिया वाहन सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। जिला रसद अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को ‘नो हेलमेट नो पेट्रोल’ नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। यह निर्देश सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत दुपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए गए हैं। जिला रसद अधिकारी हितेश कुमार मीना ने एक पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि जिला कलेक्टर के निर्देशों के अनुसार यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश में बताया गया है कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इसका उद्देश्य सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ाना और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है।

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