कलेक्टर ने उज्जैन जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए:सभा, जुलूस, प्रदर्शन पर रोक; आपत्तिजनक मैसेज, बाहरी व्यक्ति की सूचना अनिवार्य

कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने उज्जैन जिले में लोक शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत, आगामी दो माह तक बिना अनुमति कोई सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित नहीं की जा सकेगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग भी अनुमति के बाद ही संभव होगा। आदेश के अनुसार, कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डंडा या रॉड लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी सड़क, रास्ते या हाईवे पर एकत्रित होकर यातायात में बाधा उत्पन्न करना या लोगों को आने-जाने से रोकना प्रतिबंधित होगा। ये निर्देश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे। वैवाहिक एवं सामाजिक संस्कारों के संबंध में आवश्यक छूट प्रदान की गई है। विशेष परिस्थितियों में, किसी पक्ष के आवेदन पर संबंधित एसडीएम क्षेत्र में आवश्यक प्रतिबंधों और शर्तों के साथ कार्यक्रम की अनुमति देने के लिए अधिकृत होंगे। आदेश में सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों पर आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार पर भी रोक लगाई गई है। कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या ग्रुप एडमिन मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, ईमेल, वाट्सऐप जैसे संचार माध्यमों पर किसी दल, धर्म, जाति, संस्था या व्यक्ति विरोधी, आमजन की भावना भड़काने वाले, या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले आपत्तिजनक मैसेज, चित्र, कमेंट, बैनर, पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा। इसके अलावा, ऐतिहासिक इमारतों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, न्यायालयों, शासकीय कार्यालयों, अन्य सार्वजनिक स्थलों और पार्कों पर किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन द्वारा बिना अनुमति शूटिंग, वीडियो, रील या फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। जिले में स्थित होटल, लॉज, विश्राम स्थल, धर्मशाला और सराय के संचालकों को वहां ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की सूचना संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से लिखित में देनी होगी। इसी तरह, सभी भवन मालिकों को भी अपने किरायेदारों की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को लिखित में उपलब्ध करानी होगी।

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